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Kanpur News: बिकरू कांड के गैंगस्टर मामले में बचाव पक्ष ने मांगी केस डायरी, अब 21 को सुनवाई
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कानपुर देहात। बिकरू कांड के आरोपियों पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई के मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को बचाव पक्ष ने 12 आरोपियों की ओर से कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर केस डायरी की मांग की। अब केस की सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
बिकरू कांड के बाद पुलिस ने 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही समाप्त होने पर मामला अंतिम बहस पर चल रहा था।
इसी दौरान अदालत के पीठासीन अधिकारी का गैर जनपद तबादला हो जाने से मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश से अदालत में नए पीठासीन अधिकारी दुर्गेश पांडेय के कार्यभार ग्रहण करने पर एक बार फिर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी है।
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शुक्रवार को मामले में दयाशंकर अग्निहोत्री, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार समेत 12 आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने पुलिस केस डायरी की नकल की मांग करते हुए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया।
इसका अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए अदालत से बचाव पक्ष का प्रार्थनापत्र खारिज करने की मांग की गई। अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत की है। इस दौरान सभी आरोपी अदालत में पेश हुए।
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बिकरू कांड के बाद पुलिस ने 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही समाप्त होने पर मामला अंतिम बहस पर चल रहा था।
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इसी दौरान अदालत के पीठासीन अधिकारी का गैर जनपद तबादला हो जाने से मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश से अदालत में नए पीठासीन अधिकारी दुर्गेश पांडेय के कार्यभार ग्रहण करने पर एक बार फिर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी है।
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शुक्रवार को मामले में दयाशंकर अग्निहोत्री, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार समेत 12 आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने पुलिस केस डायरी की नकल की मांग करते हुए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया।
इसका अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए अदालत से बचाव पक्ष का प्रार्थनापत्र खारिज करने की मांग की गई। अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत की है। इस दौरान सभी आरोपी अदालत में पेश हुए।