{"_id":"63335454b9d44749ba025bc1","slug":"kanpur-dehat-imprisonment-for-five-years-to-two-for-carrying-a-minor-also-imposed-fine-akbarpur-news-knp7204833137","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur Dehat : नाबालिग को ले जाने में दो को पांच-पांच साल का कारावास, अर्थदंड भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur Dehat : नाबालिग को ले जाने में दो को पांच-पांच साल का कारावास, अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन
कानपुर देहात। गजनेर क्षेत्र से आठ साल पहले एक नाबालिग को बहलाकर ले जाने के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा, देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि एक गांव की नाबालिग को दो लोग बहलाकर साथ ले गए थे। पिता ने गजनेर थाने में दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने बालिका को खोजने के साथ कानपुर नगर नरवल के पूरनपुर गांव निवासी राजन उर्फ हनुमान व फतेहपुर के कल्याणपुर के जोगापुर गांव के राजेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी।
विज्ञापन
मंगलवार को अदालत ने दोनों को दोषसिद्ध करार देते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजन उर्फ हनुमान पर 12 हजार व राजेंद्र कुशवाहा पर 13 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड से आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा, देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि एक गांव की नाबालिग को दो लोग बहलाकर साथ ले गए थे। पिता ने गजनेर थाने में दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने बालिका को खोजने के साथ कानपुर नगर नरवल के पूरनपुर गांव निवासी राजन उर्फ हनुमान व फतेहपुर के कल्याणपुर के जोगापुर गांव के राजेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी।
विज्ञापन
मंगलवार को अदालत ने दोनों को दोषसिद्ध करार देते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजन उर्फ हनुमान पर 12 हजार व राजेंद्र कुशवाहा पर 13 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड से आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।