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Kanpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को साढ़े सात साल कैद, घाटमपुर क्षेत्र में हुई थी घटना

Thu, 20 Apr 2023 01:52 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Apr 2023 01:52 AM IST
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Kanpur Dehat : Husband imprisoned for seven and a half years for abetment to suicide, incident happened in Ghatampur area
कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार देते हुए साढ़े सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय व प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के गांव गिरसी निवासी रामप्रकाश गुप्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि बहन गुड्डन देवी की शादी घाटमपुर क्षेत्र के गांव देवसड़ निवासी अरविंद कुमार उर्फ डेलई के साथ की थी।
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शादी के कुछ वर्षों बाद बहनोई के किसी महिला से नाजायज संबंध हो गए। जिसका विरोध करने पर उसने बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया। 27 जनवरी 2016 को बहन ने अरविंद कुमार उर्फ डिलई को फोन पर महिला से बात करते हुए देखकर विरोध किया तो अरविंद कुमार ने भाई उदय व पिता कल्लू प्रसाद के साथ मिलकर बहन के गले में रस्सी का फंदा लगाकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी पति अरविंद उर्फ डिलई के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। वहीं, अन्य के नाम साक्ष्य के अभाव में हटा दिए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफ टी सी द्वितीय शिवानंद की अदालत में चल रही थी।


बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए सात साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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