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Kanpur Dehat : गैंगस्टर एक्ट में दोषी को चार साल की कैद, अर्थदंड भी लगाया

Fri, 14 Oct 2022 02:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 14 Oct 2022 02:03 AM IST
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Kanpur Dehat: Gangster Act convicts imprisoned for four years, also fined
कानपुर देहात। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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भोगनीपुर पुलिस ने इटावा जिले के सैफई क्षेत्र के नवलपुर गांव निवासी बृजेंद्र उर्फ बल्ले के खिलाफ वर्ष 2017 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच गैंगस्टर बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बृजेंद्र उर्फ बल्ले को दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई।
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साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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