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Kanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आठ साल का कारावास, तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Thu, 08 Jun 2023 01:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jun 2023 01:10 AM IST
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Kanpur Dehat : Eight years imprisonment for misdeeds a minor, a fine of Rs 30,000 was also imposed
कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र के एक गांव में घर पर अकेली नाबालिग के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने बुधवार को दोषी को आठ साल कारावास की सजा सुनाई। तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घाटमपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 10 सितंबर 2012 को वह पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री अकेले थी।
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तभी गांव निवासी अमरचंद ने घर में घुसकर पुत्री से दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी रवि यादव की कोर्ट में चल रही थी।
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मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी अमरचंद को आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि वादी मुकदमा को देने के आदेश दिए हैं।
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