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Kanpur News: खुशी दुबे के खिलाफ बिकरू कांड के मुख्य मामले में गवाह से हुई जिरह, सिम मामले में टली सुनवाई
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कानपुर देहात। बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी के खिलाफ दर्ज दूसरे की आईडी से लिए सिम का प्रयोग करने और मुख्य मामले की शनिवार को अदालत में सुनवाई होनी थी।
मुख्य मामले में बचाव पक्ष ने गवाह से जिरह की, जबकि दूसरे मामले में गवाह के नहीं आने से सुनवाई टल गई। अब दोनों मामलों में सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
चौबेपुर में हुए बिकरू कांड के बाद पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी खुशी को मुख्य मामले में आरोपी बनाया था। इसके साथ ही दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने का भी मामला दर्ज किया था।
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दोनों मामलों में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मुख्य मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। वहीं, दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि शनिवार को मुख्य मामले में अभियोजन के गवाह तत्कालीन बिठूर थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह से जिरह पूरी हो गई है। वहीं किशोर न्याय बोर्ड में चल रहे दूसरे मामले में अभियोजन का गवाह नहीं आया।
इसके चलते मामले की सुनवाई टल गई। अब दोनों ही मामलों में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत की है इस दौरान खुशी अदालत में उपस्थित रही।
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मुख्य मामले में बचाव पक्ष ने गवाह से जिरह की, जबकि दूसरे मामले में गवाह के नहीं आने से सुनवाई टल गई। अब दोनों मामलों में सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
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चौबेपुर में हुए बिकरू कांड के बाद पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी खुशी को मुख्य मामले में आरोपी बनाया था। इसके साथ ही दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने का भी मामला दर्ज किया था।
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दोनों मामलों में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मुख्य मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। वहीं, दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि शनिवार को मुख्य मामले में अभियोजन के गवाह तत्कालीन बिठूर थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह से जिरह पूरी हो गई है। वहीं किशोर न्याय बोर्ड में चल रहे दूसरे मामले में अभियोजन का गवाह नहीं आया।
इसके चलते मामले की सुनवाई टल गई। अब दोनों ही मामलों में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत की है इस दौरान खुशी अदालत में उपस्थित रही।