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Kanpur News: मांचा गांव में बिना अनुमति सागौन के 35 पेड़ काटने वाले ठेकेदार पर केस
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कानपुर देहात। भोगनीपुर वन रेंज के मांचा गांव में खेत की मेड़ पर लगे सागौन के 35 हरे पेड़ बिना अनुमति के काटने के मामले में बारा निवासी लकड़ी ठेकेदार पर वन अधिनियम का केस दर्ज किया गया है। जुर्माना राशि का मूल्यांकन वन विभाग की टीम कर रही है।
मांचा गांव में 25 मार्च को ओमप्रकाश के खेत की मेड़ पर लगे सागौन के 35 हरे पेड़ चोरी छिपे काट लिए गए थे। इसके लिए वन विभाग से अनुमति लिया जाना जरूरी है। इसके बाद लकड़ी की ढुलाई के लिए भी परिवहन पास जारी होता है।
इधर, लकड़ी ठेकेदार ने सागौन के लट्ठे आदि उठा लिए तब वन अफसरों को भनक लगी। रेंजर छेदालाल, डिप्टी रेंजर मनीष राठौर व वन दरोगा रमेश चंद्र कौशल ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की थी। किसान की ओर से वन अफसरों को जानकारी दी गई कि बारा के लकड़ी ठेकेदार असलम ने कटान की है।
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इसके बाद वन अधिनियम में कार्रवाई की गई। वन रेंजर छेदालाल ने बताया कि लकड़ी ठेकेदार बारा निवासी असलम के खिलाफ वन अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। मौके पर मिले सागौन के ठूंठों की मोटाई की माप के अनुसार जुर्माना राशि तय की जा रही है।
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मांचा गांव में 25 मार्च को ओमप्रकाश के खेत की मेड़ पर लगे सागौन के 35 हरे पेड़ चोरी छिपे काट लिए गए थे। इसके लिए वन विभाग से अनुमति लिया जाना जरूरी है। इसके बाद लकड़ी की ढुलाई के लिए भी परिवहन पास जारी होता है।
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इधर, लकड़ी ठेकेदार ने सागौन के लट्ठे आदि उठा लिए तब वन अफसरों को भनक लगी। रेंजर छेदालाल, डिप्टी रेंजर मनीष राठौर व वन दरोगा रमेश चंद्र कौशल ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की थी। किसान की ओर से वन अफसरों को जानकारी दी गई कि बारा के लकड़ी ठेकेदार असलम ने कटान की है।
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इसके बाद वन अधिनियम में कार्रवाई की गई। वन रेंजर छेदालाल ने बताया कि लकड़ी ठेकेदार बारा निवासी असलम के खिलाफ वन अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। मौके पर मिले सागौन के ठूंठों की मोटाई की माप के अनुसार जुर्माना राशि तय की जा रही है।