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कानपुर देहात : बीएसए के वेतन से कटेंगे 25 हजार, राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया अर्थदंड
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कानपुर देहात। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना विलंब से देने और इसका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराना बीएसए को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर बीएसए से 25 हजार अर्थदंड वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। वित्त एवं लेखाधिकारी को इसी माह के वेतन से अर्थदंड की कटौती के निर्देश दिए गए हैं।
लखनऊ के कौशलपुरी कॉलोनी खरगापुर गोमती नगर निवासी असद सईद ने 29 जनवरी 2018 को बीएसए कानपुर देहात से जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।
सूचना उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने 10 फरवरी 2018 को प्रथम और 10 जून 2018 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। इस पर राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने सुनवाई की।
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कई रिमांडर के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने बीएसए को तलब कर अंतिम अवसर दिया। वहीं, बीएसए ने 17 सितंबर 2021 को स्पीड पोस्ट से मांगी गई सूचना असद सईद को उपलब्ध करा दी।
इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए और न ही विलंब से सूचना देने को लेकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने नौ नवंबर 2021 को बीएसए सुनील दत्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था।
इसके साथ ही उक्त अर्थदंड की वसूली का आदेश नियंत्रक प्राधिकारी/सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कानपुर मंडल को दिया था। वहीं, मामले में उप्र सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने फरवरी में अर्थदंड की वसूली के लिए सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र जारी किया था।
नोडल अधिकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम/ एडीएम प्रशासन गरिमा सिंह ने सोमवार को वरिष्ठ कोषाधिकारी को अर्थदंड वसूली के लिए निर्देशित किया था। वरिष्ठ कोषाधिकारी केके पांडेय ने बताया कि वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को बीएसए के वेतन से अर्थदंड वसूली का निर्देश दिया गया है।
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लखनऊ के कौशलपुरी कॉलोनी खरगापुर गोमती नगर निवासी असद सईद ने 29 जनवरी 2018 को बीएसए कानपुर देहात से जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।
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सूचना उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने 10 फरवरी 2018 को प्रथम और 10 जून 2018 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। इस पर राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने सुनवाई की।
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कई रिमांडर के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने बीएसए को तलब कर अंतिम अवसर दिया। वहीं, बीएसए ने 17 सितंबर 2021 को स्पीड पोस्ट से मांगी गई सूचना असद सईद को उपलब्ध करा दी।
इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए और न ही विलंब से सूचना देने को लेकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने नौ नवंबर 2021 को बीएसए सुनील दत्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था।
इसके साथ ही उक्त अर्थदंड की वसूली का आदेश नियंत्रक प्राधिकारी/सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कानपुर मंडल को दिया था। वहीं, मामले में उप्र सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने फरवरी में अर्थदंड की वसूली के लिए सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र जारी किया था।
नोडल अधिकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम/ एडीएम प्रशासन गरिमा सिंह ने सोमवार को वरिष्ठ कोषाधिकारी को अर्थदंड वसूली के लिए निर्देशित किया था। वरिष्ठ कोषाधिकारी केके पांडेय ने बताया कि वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को बीएसए के वेतन से अर्थदंड वसूली का निर्देश दिया गया है।