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कानपुर: उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, दुर्घटना में नहीं खुला था एयरबैग, अब ब्याज सहित देना होगा बीमा धन

Sun, 27 Sep 2026 11:41 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 27 Sep 2026 11:41 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना के दौरान कार का एयरबैग न खुलने को सेवा में गंभीर कमी मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने आरएनजी ऑटोमोबाइल्स प्रा.लि. को परिवादी को बीमा राशि 6,36,794 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी पर दो लाख क्षतिपूर्ति और 20 हजार वाद व्यय का जुर्माना भी लगाया गया है।

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Kanpur Consumer Commission insurance payout with interest ordered after airbag fail to deploy during accident
उपभोक्ता आयोग, कानपुर - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में दुर्घटना में कार का एयरबैग न खुलने को सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने आरएनजी ऑटो मोबाइल्स प्रा.लि. को बीमा धन 6,36,794 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही, दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति व 20 हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा।

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पनकी रतनपुर कालोनी निवासी रूप नारायण वर्मा ने आचार्यनगर स्थित आरएनजी ऑटो मोबाइल्स प्रा.लि. के शोरूम से आठ लाख छह हजार 85 रुपये में कार खरीदी थी। 15 जनवरी 2023 को उनका बेटा राज वर्मा अपने तीन दोस्तों और ड्राइवर के साथ अयोध्या जा रहा था।

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कार डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई थी
रोहानी थाना क्षेत्र के सामने अचानक नील गाय कार के सामने आ जाने से कार डिवाइडर से टकराते हुए सड़क पर पलट गई। कार का एयरबैग नहीं खुला, जिससे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे शुभम की मौत हो गई थी। कार को रिलीज कराने के लिए रूपनारायण अयोध्या-फैजाबाद न्यायालय के चक्कर लगाते रहे।

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16 मई 2024 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया था
11 महीने बाद छह दिसंबर 2023 को कार रिलीज हो सकी। रूपनारायण ने कार कंपनी से क्षतिपूर्ति मांगी तो कंपनी ने देने से इनकार कर दिया। इस पर रूपनारायण ने सिविल लाइंस स्थित कंपनी के खिलाफ 16 मई 2024 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया था।

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