Kanpur: गैंगस्टर के मामले में सपा विधायक समेत पांच के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल
कानपुर में सपा विधायक और उनके भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर किया है। जाजमऊ में आगजनी के मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 10 गवाह पेश कर चुकी है।
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सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। ये पांचों आरोपी जेल में बंद हैं। जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने प्लाट पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगजनी करने का आरोप लगाकर विधायक व अन्य लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसके बाद आरोपियों को जेल भेजा गया था। बाद में बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी भारतीय नागरिकता दिलाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, जमीनों पर कब्जे और गैंगस्टर में भी आरोपी बनाकर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में प्रशासनिक कारणों से सपा विधायक को महराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।
सपा विधायक को बनाया गया था गैंग लीडर
पुलिस ने दिसंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ व शौकत अली को आरोपी बनाते हुए जाजमऊ थाने में धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। सपा विधायक को गैंग लीडर बनाया गया है। विवेचना इंस्पेक्टर फीलखाना सुनील कुमार कर रहे थे। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पांचों आरोपी जेल में हैं। इनकी करोड़ों की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-ए के तहत जब्त की जा चुकी हैं। इनके खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।
नवंबर 2022 के बाद दर्ज हुए आठ मामले
पुलिस ने आरोपपत्र में पांचों आरोपियों की करोड़ों की संपत्तियों का जिक्र किया है। साथ ही उन संपत्तियों का ब्योरा भी दिया है, जोकि हाल में जब्त की गईं। जेसीपी ने बताया कि आठ नवंबर 2022 के बाद सपा विधायक के खिलाफ कुछ आठ मामलों में मुकदमे दर्ज हुए थे। सभी मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आगजनी की घटना में कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ 10 गवाहों की गवाही भी करा चुका हैं। शेष चार गवाहों की गवाही निर्धारित 30 जुलाई के पहले करा ली जाएगी।