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Kanpur: सीबीडीटी ने धारा 87ए की गलती वाले करदाताओं को दी राहत, 31 दिसंबर तक डिमांड जमा करने पर ब्याज शून्य

Fri, 26 Sep 2025 04:38 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 26 Sep 2025 04:38 PM IST
सार

Kanpur News: सीबीडीटी ने एक विशेष आदेश जारी कर उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिनकी टैक्स डिमांड धारा 87ए की रिबेट गलत जारी होने के कारण बनी है। यदि करदाता यह बकाया राशि 31 दिसंबर 2025 तक जमा कर देते हैं, तो उन पर लगने वाला एक% प्रति माह ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

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Kanpur CBDT gives relief to taxpayers with Section 87A errors zero interest on demand deposits by December 31
आशीष गुप्ता - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में आयकर अधिनियम की धारा 220(2) कहती है कि अगर कोई करदाता विभाग की डिमांड समय पर जमा नहीं करता है, तो उस पर एक % प्रति माह ब्याज लगता है। कई मामलों में यह डिमांड करदाता की गलती से नहीं, बल्कि धारा 87ए की रिबेट गलत तरीके से जारी हो जाने के कारण बनी।

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वरिष्ठ कर अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने बताया कि सीबीडीटी ने 11 सितंबर 2025 को  धारा 119 के तहत विशेष आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जहां टैक्स की डिमांड सिर्फ इस वजह से बनी कि रिबेट  (धारा 87A) में गलत जारी कर दी गई थी।

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सामान्य रूप से लगेगा ब्याज
जैसे विशेष रेट वाली आय जैसे कैपिटल गेन, लॉटरी आदि पर रिबेट नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर करदाता यह डिमांड 31 दिसंबर 2025 तक भर देता है, तो धारा 220(2) का ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। अगर 31 दिसंबर 2025 तक भुगतान नहीं किया गया, तो ब्याज सामान्य रूप से लगेगा।

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