Kanpur: सीबीडीटी ने धारा 87ए की गलती वाले करदाताओं को दी राहत, 31 दिसंबर तक डिमांड जमा करने पर ब्याज शून्य
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: हिमांशु अवस्थी
Updated Fri, 26 Sep 2025 04:38 PM IST
सार
Kanpur News: सीबीडीटी ने एक विशेष आदेश जारी कर उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिनकी टैक्स डिमांड धारा 87ए की रिबेट गलत जारी होने के कारण बनी है। यदि करदाता यह बकाया राशि 31 दिसंबर 2025 तक जमा कर देते हैं, तो उन पर लगने वाला एक% प्रति माह ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
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आशीष गुप्ता
- फोटो : amar ujala