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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Case of molestation of minor on train court sentences accused to five years in prison and fine of 30000

Kanpur: ट्रेन में मासूम से छेड़खानी का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा, पांच साल कैद और 30 हजार जुर्माना

Tue, 11 Aug 2026 06:09 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 11 Aug 2026 06:09 PM IST
सार

Kanpur News: विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2015 में ट्रेन में आठ वर्षीय बच्ची से छेड़खानी करने वाले आरोपी सुनील को दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना के समय महिला ने यात्रियों की मदद से आरोपी को दबोचकर जीआरपी के हवाले किया था।

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Kanpur Case of molestation of minor on train court sentences accused to five years in prison and fine of 30000
जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में ट्रेन में बच्ची से छेड़खानी करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) पवन कुमार राय ने पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लखनऊ में चौक की रहने वाली महिला अपनी आठ साल की बच्ची के साथ 29 जनवरी 2015 को ट्रेन से कानपुर से अपने घर जा रही थीं। 

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ट्रेन में दिबियापुर औरैया रेलवे लाइन के किनारे रहने वाला सुनील भी सवार था। ट्रेन के चलते ही सुनील बच्ची से छेड़खानी करने लगा। इस पर महिला ने दो यात्रियों के साथ सुनील को पकड़ लिया। ट्रेन रुकने पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया था। सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सुनील को दोषी मानकर सजा सुनाई।

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