Kanpur: ट्रेन में मासूम से छेड़खानी का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा, पांच साल कैद और 30 हजार जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
Published by: प्रसून शुक्ला
Updated Tue, 11 Aug 2026 06:09 PM IST
सार
Kanpur News: विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2015 में ट्रेन में आठ वर्षीय बच्ची से छेड़खानी करने वाले आरोपी सुनील को दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना के समय महिला ने यात्रियों की मदद से आरोपी को दबोचकर जीआरपी के हवाले किया था।
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जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर
- फोटो : amar ujala