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आरजू हत्याकांड: निचली अदालत से पति अमनदीप की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 27 Jan 2021 10:51 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 27 Jan 2021 10:51 PM IST
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कानपुर: आरजू गुप्ता की फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
कानपुर में इंजीनियर आरजू के पति अमनदीप की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हो गई है। अब जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख करना होगा। मध्यप्रदेश के शहडोल निवासी नीरज कटारे की इंजीनियर बेटी आरजू की शादी नौबस्ता के केशव नगर निवासी इंजीनियर अमनदीप के साथ हुई थी।
शादी के 17 दिन बाद ही संदिग्ध हालात में ससुराल में आरजू की मौत हो गई थी। पिता की तहरीर पर नौबस्ता थाने में अमनदीप और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। 4 दिन बाद पुलिस ने अमनदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में अमनदीप की ओर से निचली अदालत में जमानत के लिए गुहार लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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शादी के 17 दिन बाद ही संदिग्ध हालात में ससुराल में आरजू की मौत हो गई थी। पिता की तहरीर पर नौबस्ता थाने में अमनदीप और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। 4 दिन बाद पुलिस ने अमनदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में अमनदीप की ओर से निचली अदालत में जमानत के लिए गुहार लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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