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Kanpur: दीनू उपाध्याय गैंग के फरार चार साथियों पर एक और एफआईआर
Sun, 10 Aug 2025 11:40 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 10 Aug 2025 11:40 PM IST
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अधिवक्ता दीनू उपाध्याय
- फोटो : अमर उजाला
सीसामऊ पुलिस ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर दीनू उपाध्याय गैंग के फरार चल रहे चार सदस्यों पर 209 बीएनएस की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनमें रवि पांडेय, नीरज दुबे, दीपक जादौन, अनूप शुक्ला शामिल हैं। यह रिपोर्ट सीसामऊ थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने दर्ज कराई है।
ढाई माह पहले गांधीनगर निवासी अभिषेक मिश्रा ने दीनू उपाध्याय समेत 12 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन पर जबरन वसूली, धमकाना समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट हुई थी। सीसामऊ थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि दीनू उपाध्याय सोनभद्र जेल में बंद है। साथ ही रामचंदर व संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रवि पांडेय, नीरज दुबे, दीपक जादौन, अनूप शुक्ला कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए कार्रवाई की गई है। आरोपियों ने पीरोड गांधीनगर के मकान को बिकवाने के एवज में 10 लाख रुपये के कमीशन न देने पर धमकाया था।
बीएनएस की धारा 209 क्या है?
जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के तहत उपस्थित होने में विफल रहता है तब उसे एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर तय स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए कहा जाता है।
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ढाई माह पहले गांधीनगर निवासी अभिषेक मिश्रा ने दीनू उपाध्याय समेत 12 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन पर जबरन वसूली, धमकाना समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट हुई थी। सीसामऊ थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि दीनू उपाध्याय सोनभद्र जेल में बंद है। साथ ही रामचंदर व संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रवि पांडेय, नीरज दुबे, दीपक जादौन, अनूप शुक्ला कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए कार्रवाई की गई है। आरोपियों ने पीरोड गांधीनगर के मकान को बिकवाने के एवज में 10 लाख रुपये के कमीशन न देने पर धमकाया था।
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बीएनएस की धारा 209 क्या है?
जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के तहत उपस्थित होने में विफल रहता है तब उसे एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर तय स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए कहा जाता है।
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