फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: 12 years imprisonment for bus conductor who Misdeed with teenager

Kanpur: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले बस कंडक्टर को 12 साल कैद, 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Thu, 15 Dec 2022 11:17 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 15 Dec 2022 11:17 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: 12 years imprisonment for bus conductor who Misdeed with teenager
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

कानपुर में शादी का झांसा देकर किशोरी को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अहमद ने 12 साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए 30 हजार रुपये दिए जाने के आदेश भी दिए हैं।

विज्ञापन


एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा व विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि किदवईनगर में पढ़ने वाली किशोरी (14) पिता के साथ 16 अगस्त 2014 को स्कूल गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। ढकनापुरवा निवासी बस कंडक्टर राजा उर्फ मो. वसीम शादी का झांसा देकर किशोरी को भगा ले गया था।
विज्ञापन


किशोरी के पिता ने 22 अगस्त को बाबूपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी ने बताया कि राजा उसे प्रयागराज ले गया था और वहां जबरन निकाह करके उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 26 अगस्त को झकरकटी बस अड्डे से पीड़िता को बरामद कर राजा को जेल भेजा था। अभियोजन की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजा को दोषी मानकर सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed