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Kannauj: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में दोषी को आठ वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Wed, 19 Mar 2025 07:42 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 19 Mar 2025 07:42 PM IST
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Kannauj: Eight years imprisonment to the accused in misdeed with minor girl, fined Rs 10,000
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
सात साल पहले नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 10 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास मिलेगा। तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने गांव नेहरापुर निवासी रवी कुमार उर्फ अनवर, उसके भाई दशरथ के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें आरोप लगाया कि वह पास के इंटर कॉलेज में कक्षा नौ में पढ़ती है। कॉलेज जाते समय रवि कुमार रास्ते में रोककर उससे छेड़छाड़ करता था। किशोरी ने परिजनों को घटना के बारे में बताया। पिता रवि कुमार के घर उलाहना देने के लिए गए तो उसके भाई दशरथ ने गालीगलौज कर भगा दिया।
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25 मार्च 2018 की रात को किशोरी छत पर सो रही थी। तभी रवि ने छत पर पहुंचकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। विवेचक ने रवि कुमार उर्फ अनवर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर रवि कुमार उर्फ अनवर को दोषी करार देकर आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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