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Kannauj Case: पुलिस को नहीं मिली बुआ और नीलू की रिमांड, न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी, जमानत पर कल सुनवाई

Fri, 06 Sep 2024 03:55 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 06 Sep 2024 03:55 PM IST
सार

Kannauj News: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। रुपयों के लेनदेन के संबंध में नीलू यादव और बुआ से पूछताछ की जाएगी।

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Kannauj Case, Police did not get remand of Bua and Neelu, judicial custody extended for 14 days
kannauj case - फोटो : amar ujala

विस्तार

कन्नौज जिले में पुलिस की एक चूक से आरोपी नीलू यादव और बुआ की कस्टडी रिमांड नहीं हो पाई। कोर्ट ने पुलिस से प्रपत्र मांगे हैं, जिसके आधार पर आज सुनवाई होगी। वहीं, बुआ की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होगी। इस बीच कोर्ट ने नवाब सिंह यादव व बुआ की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की जाएगी।

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बृहस्पतिवार को पॉक्सो कोर्ट में किशोरी दुष्कर्म कांड के सह आरोपी नीलू यादव और बुआ की कस्टडी रिमांड पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि विवेचक सदर कोतवाल कपिल दुबे ने जो प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर सीओ के हस्ताक्षर नहीं थे। इस वजह से कस्टडी रिमांड पर सुनवाई नहीं हो सकी। नियमानुसार आपराधिक मामलों में मॉनीटरिंग अधिकारी सीओ होता है।
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विवेचक पुलिस कस्टडी रिमांड का प्रार्थना पत्र सीओ से फारवर्ड कराकर नहीं लाए थे। उन्होंने बताया कि इस पर पुलिस से प्रपत्र मांगे गए हैं और कस्टडी रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। बुआ की जमानत अर्जी पर सात सितंबर को सुनवाई होगी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि इस मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है।

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सभी प्रपत्रों को भेजकर दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा
रुपयों के लेनदेन के संबंध में नीलू यादव और बुआ से पूछताछ की जाएगी। इसके लिए कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन किया गया था। शुक्रवार को सभी प्रपत्रों को भेजकर दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा। एसपी ने बताया कि आरोपियों की तरफ से कई अधिवक्ता कोर्ट पहुंच गए थे। इस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष के लिए एक अधिवक्ता का चयन करने का आदेश दिया।

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