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किशोरी दुष्कर्म कांड: नवाब सिंह, नीलू और बुआ के खिलाफ 450 पन्नों का आरोपपत्र तैयार

Thu, 19 Sep 2024 09:03 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 19 Sep 2024 09:03 PM IST
सार

Kannauj News: किशोरी दुष्कर्म कांड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, नीलू और बुआ के खिलाफ 450 पन्नों का आरोपपत्र तैयार किया जा चुका है। एसपी ने बताया कि आरोपपत्र में इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्य शामिल किए गए हैं। 

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Kannauj: 450 page chargesheet prepared against Nawab Singh, Neelu and Bua
नवाब सिंह यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

किशोरी दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, उसके भाई नीलू यादव तथा पीड़िता की बुआ के खिलाफ पुलिस आज कोर्ट में 450 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल करेगी। यह जानकारी एसपी अमित कुमार आनंद ने देते हुए बताया कि आरोपपत्र में इलेक्ट्रानिक और वैज्ञानिक साक्ष्य भी शामिल किए गए हैं। बृहस्पतिवार को जानकारी देते हुए एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि 11 अगस्त को चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज में 14 वर्ष की किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार नवाब सिंह यादव के खिलाफ आरोपपत्र तैयार है।
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आरोपपत्र में पीड़िता की घटना की रात को पुलिस को की जाने वाले कॉल की रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिप, नवाब सिंह और पीड़िता की बुआ के बीच हुई बातचीत का कॉल डिटेल, डिग्री काॅलेज से मिले डीवीआर आदि व वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को भी आरोपपत्र में शामिल किया गया है।
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पर्यवेक्षण अधिकारी सीओ सिटी कमलेश कुमार ने इसका विस्तृत परीक्षण किया और अध्ययन व संशोधन के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने बताया की शुक्रवार को मामले के विवेचक सदर कोतवाल कपिल दुबे जिला एवं सत्र न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करेंगे। इसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू किया जाएगा।

बुआ और नीलू पर साक्ष्य मिटाने का आरोप
एसपी ने बताया कि नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है। दोनों ने किशोरी के मेडिकल में बाधा डाली थी और कोर्ट में बयान न होने देने के एवज में चार लाख रुपये का लेनदेन हुआ था। धनराशि के ट्रांजेक्शन सहित बैंक विवरण को भी साक्ष्य के तौर पर आरोपपत्र में शामिल किया गया है। दोनों सह आरोपियों पर साक्ष्य मिटाने, विवेचना प्रभावित करने और षड्यंत्र में शामिल होने की धाराएं लगाई गईं हैं। कोर्ट में फास्ट ट्रैक की तरह ट्रायल होगा।
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