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Kanpur News: रंगदारी के दूसरे मुकदमे में भी अखिलेश व लवी की न्यायिक हिरासत मंजूर

Fri, 15 Aug 2025 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 15 Aug 2025 12:21 AM IST
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Judicial custody of Akhilesh and Lavi approved in the second extortion case too
कानपुर। कारोबारी सुरेश पाल से ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के मामले में आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथी लवी मिश्रा को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन षष्टम की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रवि सतीजा से रंगदारी मांगने के मामले में दोनों जेल में बंद थे। इन्हें गुरुवार को कड़ी सुरक्षा में जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड स्वीकृत होने के बाद दोनों को दोबारा जेल ले जाया गया।
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स्वरूपनगर निवासी कारोबारी सुरेश पाल ने किदवईनगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 में अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने साजिश के तहत उन्हें दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाया और इससे बचाने के लिए उनसे ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली। इसी मुकदमे में पुलिस की ओर से अखिलेश और लवी की न्यायिक हिरासत कोर्ट से मांगी गई थी जिस पर कोर्ट ने दोनों को तलब किया था। अभियोजन की ओर से मांगी गई रिमांड पर सुनवाई के दौरान अखिलेश के अधिवक्ता के अलावा अखिलेश ने खुद भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कहा झूठे मुकदमे लगाकर फंसाया जा रहा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अखिलेश और लवी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पहले बर्रा थाने में दर्ज रवि सतीजा के मुकदमे में दोनों जेल गए थे अब किदवईनगर थाने में दर्ज सुरेश पाल के मुकदमे में भी दोनों की न्यायिक हिरासत मंजूर हो गई। अखिलेश से मिलने के लिए उसके परिजन भी कोर्ट पहुंचे थे।
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