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बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब चार साल पहले छह वर्षीय बच्ची से युवक ने दुष्कर्म किया था। बच्ची गांव में ही तिलक समारोह देखने गई थी। वहां से आरोपी उसे खेत में ले गया था। आरोपी बरौर कस्बे के अंगदपुर गांव का रहने वाला है। मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अदालत ने आरोपी को घटना का दोषी मानते हुए 20 साल कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एक गांव निवासी व्यक्ति ने 6 फरवरी 2016 को डेरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी छह वर्षीय बच्ची गांव में तिलक समारोह देखने गई थी। वहां तिलक में शामिल होने आया अंगदपुर गांव, बरौर का आशीष कुमार शर्मा बच्ची को खेत में ले गया था। वहां उससे दुष्कर्म किया था। रात तक बच्ची नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हुई। वह गांव के बाहर मंदिर के पास पड़ी मिली थी। आशीष उसे छोड़कर भाग गया था। मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसकी सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। विवेचक ने साक्ष्यों के साथ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी अपने घर का कमाने वाला एकलौता सदस्य है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसकी सजा कम कर दी जाए। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करके जघन्य अपराध करने के साथ समाज को शर्मसार करने वाला कृत्य किया है। अदालत ने आरोपी पर दोष साबित होने पर 20 साल का कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड की राशि जमा न करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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एक गांव निवासी व्यक्ति ने 6 फरवरी 2016 को डेरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी छह वर्षीय बच्ची गांव में तिलक समारोह देखने गई थी। वहां तिलक में शामिल होने आया अंगदपुर गांव, बरौर का आशीष कुमार शर्मा बच्ची को खेत में ले गया था। वहां उससे दुष्कर्म किया था। रात तक बच्ची नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हुई। वह गांव के बाहर मंदिर के पास पड़ी मिली थी। आशीष उसे छोड़कर भाग गया था। मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसकी सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। विवेचक ने साक्ष्यों के साथ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी अपने घर का कमाने वाला एकलौता सदस्य है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसकी सजा कम कर दी जाए। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करके जघन्य अपराध करने के साथ समाज को शर्मसार करने वाला कृत्य किया है। अदालत ने आरोपी पर दोष साबित होने पर 20 साल का कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड की राशि जमा न करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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