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Jalaun: मासूम से दुष्कर्म में दोषी को 22 साल की सजा, कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया

Sat, 06 Jul 2024 06:23 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 06 Jul 2024 06:23 PM IST
सार

उरई में मासूम से दुष्कर्म में दोषी को कोर्ट ने 22 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

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Jalaun: 22 years imprisonment to the accused for misdeed with innocent
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मासूम बच्ची को खिलाने के बहाने घर ले जाकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दोषी को 22 साल की सजा और पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला घटना के तीन महीने के भीतर आया है।

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कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने पुलिस को आठ अप्रैल 2014 को तहरीर देकर बताया कि उसके मोहल्ले का ही गुलफाम उसकी पत्नी से दो वर्षीय मासूम बेटी को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहांं उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज जेल भेज दिया था। तबसे वह जेल में बंद था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 23 अप्रैल 2024 को चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों बयान और सबूतों के बाद सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने गुलफाम को दोषी पाते हुए 22 साल की सजा सुनाई। पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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