जाजमऊ आगजनी कांड: पार्षद भोलू और सबलू को भी हाईकोर्ट से मिली जमानत, अभियोजन बोला- दोनों पर हैं गंभीर आरोप
Kanpur News: याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि मुकदमे में सह आरोपी रिजवान सोलंकी, शौकत अली, अनूप यादव उर्फ बटऊ, मो. शरीफ व महबूब आलम को जमानत मिल चुकी है।
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कानपुर में जाजमऊ आगजनी मामले में आरोपी पार्षद मुर्सलीन खान उर्फ भोलू और आरोपी एजाजुद्दीन उर्फ सबलू को भी हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने बड़ी धनराशि की दो जमानतों व निजी मुचलका दाखिल करने पर दोनों की रिहाई के आदेश दे दिए हैं।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से तर्क रखा गया कि उनके खिलाफ मामले में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। न ही उनके पास से कोई बरामदगी हुई है। मुर्सलीन 24 जनवरी 2023 से, जबकि एजाजुद्दीन 7 नवंबर 2022 से जेल में बंद है।
बताया गया कि मुकदमे की सुनवाई अभी शुरुआती दौर में है। वह जमानतों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और न ही किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। वहीं अभियोजन की ओर से दोनों को आगजनी मामले में आरोपी बताया गया। उनके खिलाफ गंभीर आरोप होने की बात कही गई।
हाईकोर्ट ने एजाजुद्दीन और मुर्सलीन की जमानत याचिका स्वीकार
याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि मुकदमे में सह आरोपी रिजवान सोलंकी, शौकत अली, अनूप यादव उर्फ बटऊ, मो. शरीफ व महबूब आलम को जमानत मिल चुकी है। दोनों आरोपियों के मुकदमे में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। कोर्ट में गवाही होनी है। सभी पक्षों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने एजाजुद्दीन और मुर्सलीन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।