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Mafia Mukhtar Ansari: बाहुबली विधायक को जेल में IT का नोटिस, बेनामी संपत्ति में हो सकती है पूछताछ

Sat, 29 Apr 2023 10:05 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 29 Apr 2023 10:05 AM IST
सार

Banda News: माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में मुख्तार से पूछताछ हो सकती है। हालांकि मुख्तार ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है।

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IT notice to Bahubali MLA Mukhtar Ansari in jail, benami property may be questioned
माफिया मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से कभी भी बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग पूछताछ कर सकता है। आयकर विभाग ने 10 अप्रैल को मेल के जरिये जेल में बंद मुख्तार अंसारी को नोटिस भेजा था। इसमें 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति की बाबत मुख्तार से जवाब मांगा गया है।

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इसमें गाजीपुर में 12 करोड़ की संपत्ति व करीबी गणेश दत्त के नाम खरीदी गई 29 लाख की जमीन शामिल है। सूत्र बताते हैं कि मुख्तार ने बेनामी संपत्ति के संबंध में अभी तक आयकर विभाग को जवाब नहीं भेजा है। आयकर विभाग की बेनामी यूनिट कोर्ट में याचिका दायर कर जल्द मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर सकती है।
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कारागार अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा का कहना है कि बेनामी संपत्ति के संबंध में मुख्तार अंसारी के नाम नौ अप्रैल को मेल के जरिए नोटिस आया था, जिसे उसी दिन मुख्तार अंसारी को रिसीव करा दिया गया था। मुख्तार ने जवाब दिया या नहीं, इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद आयकर विभाग का कोई नोटिस जेल नहीं आया है।

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गैंगस्टर मामले में 29 को मुख्तार की पेशी
बांदा। बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 अप्रैल को गाजीपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना है। 29 अप्रैल को इस मामले में फैसला आना है। गाजीपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में करीब 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा चल रहा है। जिसका ट्रायल पूरा हो चुका है।

कोर्ट आदेश पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगी पेशी
कोर्ट ने मुख्तार को उपस्थित होने का पत्र भेजा है। चर्चा है कि मुख्तार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का अनुरोध किया है। जेल अधिकारियों का कहना है कि इस बाबत अभी कोई आदेश आया नहीं है। आदेश आने पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाएगी।

न्यायालयों का समय बदला
बता दें कि गर्मी को देखते हुए पहली मई से न्यायालय सुबह से खुलेंगे। जिला अधिवक्ता संघ महासचिव ओमप्रकाश सिंह गौतम ने बताया कि एक मई से न्यायालयों का समय सात बजे से पूर्वाह्न एक बजे तक और कार्यालय का समय सुबह छह बजे से 1.30 बजे तक किया गया है। इसमें 10.30 बजे से 11 बजे तक लंच अवकाश दिया गया है।

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