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Irfan Solanki: आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज नहीं आया फैसला, मुकदमे की सुनवाई अब 14 मार्च को होगी

Wed, 06 Mar 2024 03:28 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 06 Mar 2024 03:28 PM IST
सार

Kanpur News: इरफान के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में 14 मार्च को सुनवाई होगी। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका पर फैसला होने के बाद ही कानपुर कोर्ट से फैसला आ सकेगा।

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Irfan Solanki, No decision in the code of conduct violation case today, hearing of the case will now take plac
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को कोर्ट का फैसला नहीं आ सका। एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट को आज फैसला सुनाना था, लेकिन इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है।

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याचिका पर फैसला होने के बाद ही कानपुर कोर्ट से फैसला आ सकेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2017 में ईदगाह कॉलोनी के पास चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हैंडपंप लगाने के मामले में विधायक इरफान सोलंकी व बंटी सेंगर समेत चार सपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट आई थी।
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मुकदमे में गवाही पूरी हो चुकी थी और एमपीएमएलए लोअर कोर्ट को फैसला सुनाना था लेकिन इसी दौरान अभियोजन की ओर से एक नए गवाह को कोर्ट विटनेस के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इसे भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जब तक मुकदमे में याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक लोअर कोर्ट से फैसला न सुनने की मांग की गई है।

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