Irfan Solanki Case: सपा विधायक की राइफल और पिस्टल का लाइसेंस निरस्त, इरफान पर दर्ज हैं 18 आपराधिक मामले
Kanpur News: डीएम के अनुसार विधायक की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके चलते उनके लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया गया। डीएम विशाख जी. के अनुसार सपा विधायक का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के राइफल और पिस्टल के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। शुक्रवार को डीएम कोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चार माह पहले ही अपनी राइफल जाजमऊ थाने में सरेंडर कर चुकी हैं।
सपा विधायक पर जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को नागरिकता दिलाने समेत 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनकी सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है।
सपा विधायक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी की ओर से डीएम को रिपोर्ट भेजी गई थी। इसमें सपा विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमों का जिक्र किया गया। पुलिस की ओर से डीएम को भेजी गई रिपोर्ट में सपा विधायक को अपराधी बताया गया।
लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया
पुलिस का दावा है कि विधायक शस्त्र लाइसेंस के दम पर मारपीट, झगड़ा-फसाद, आगजनी, रंगदारी, हत्या का प्रयास व जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं। इसके बाद डीएम ने विधायक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। डीएम के अनुसार विधायक की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके चलते उनके लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया गया। डीएम विशाख जी. के अनुसार सपा विधायक का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
परिवार के कई सदस्यों के पास लाइसेंसी शस्त्र
सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार में लगभग सभी के पास लाइसेंसी शस्त्र हैं। विधायक के चाचा इस्लाम के पास एक रिवाल्वर और डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस है। साथ ही इनकी पत्नी, मां, भाई इमरान और फरहान के पास भी लाइसेंसी शस्त्र हैं। भाई अरशद और इमरान के पास एक-एक लाइसेंसी पिस्टल है। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि परिवार के जिस सदस्य का आपराधिक इतिहास होगा उसका लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा।