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जागा उपभोक्ता जागा: एक लाख रुपये क्लेम दे बीमा कंपनी

Mon, 14 Nov 2016 04:20 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर Updated Mon, 14 Nov 2016 04:20 PM IST
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insurance company give million bucks claim
डेमो
कानपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी से मृतक के परिवार को एक लाख रुपये क्लेम देने को कहा है। यह भी आदेश दिया है कि मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक आठ प्रतिशत ब्याज दिया जाए। पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।
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चंदेल चौराहा काकादेव निवासी मंजू कुशवाहा, पुत्र अमर कुशावाहा, पुत्री काजल, पायल, ज्योति और निशा की तरफ से 29 नवंबर 2014 को शाखा प्रबंधक ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मोदी नगर द्वारा प्रबंधक आफिस दि माल कानपुर के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि उसके पति दीपक कुशवाहा के नाम एक पॉलिसी थी। यह 17 जनवरी 2011 से 16 जनवरी 2016 तक मान्य थी।
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इस पालिसी में पत्नी नामित थी। पति की मौत के बाद उसने क्लेम दाखिल किया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। कहा गया कि क्लेम दाखिल करने में देर की गई। बाद में कहा गया कि उसका पति की मौत बिजली के खंभे पर चढ़ने के दौरान हुई थी। इसलिए क्लेम खारिज किया गया। बीमा कंपनी ने अपना पक्ष रखा कि क्लेम बीमा शर्तों के विपरीत होने का कारण निरस्त किया गया।
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फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह, सदस्य पुरुषोत्तम सिंह और सुधा यादव ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश दिया कि एक लाख रुपये क्लेम का भुगतान किया जाए। इस राशि में से एक चौथाई पत्नी को मिलेगी। बाकी की राशि अवयस्क बच्चों को बराबर मिलेगी। उनके वयस्क होने तक यह राशि फिक्स डिपोजिट रहेगी।

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