{"_id":"6967e5b32a52429626022c34","slug":"inspection-of-pesticide-shops-many-found-to-be-defective-kanpur-news-c-220-1-sknp1003-136814-2026-01-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: कीटनाशक दुकानों का किोया निरीक्षण, कई में मिली खामियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: कीटनाशक दुकानों का किोया निरीक्षण, कई में मिली खामियां
Thu, 15 Jan 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
मूसानगर। शासन के निर्देश पर एसडीएम भोगनीपुर देवेश सिंह और जिला कृषि रक्षा अधिकारी रामनरेश ने नगर में मंगलवार को कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर अभियान चला निरीक्षण किया। इस दौरान खाद-बीज और कीटनाशक की दुकानों पर अभिलेखों की गहन जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान किसान एग्रो एजेंसी में स्टॉक रजिस्टर और विक्रय से संबंधित कैश मेमो मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए। इसी तरह, नसीम खाद भंडार, मुक्तेश्वरी ट्रेडर्स सहित अन्य दुकानों की जांच में भी अधिकांश प्रतिष्ठानों पर स्टॉक रजिस्टर और बिक्री के कैश मेमो नहीं मिले। इस पर अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी रामनरेश ने बताया कि सभी दुकानों से खरपतवारनाशक रसायनों के नमूने संकलित कर जांच के लिए भेजे गए हैं। विक्रेताओं को समय से लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, स्टॉक रजिस्टर और किसान बिल-कैश मेमो को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि संबंधित दुकानदारों को तीन कार्य दिवस के भीतर समस्त अभिलेख विभाग में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय सीमा में कागजात उपलब्ध न कराने तक कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
निरीक्षण के दौरान किसान एग्रो एजेंसी में स्टॉक रजिस्टर और विक्रय से संबंधित कैश मेमो मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए। इसी तरह, नसीम खाद भंडार, मुक्तेश्वरी ट्रेडर्स सहित अन्य दुकानों की जांच में भी अधिकांश प्रतिष्ठानों पर स्टॉक रजिस्टर और बिक्री के कैश मेमो नहीं मिले। इस पर अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
विज्ञापन
जिला कृषि रक्षा अधिकारी रामनरेश ने बताया कि सभी दुकानों से खरपतवारनाशक रसायनों के नमूने संकलित कर जांच के लिए भेजे गए हैं। विक्रेताओं को समय से लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, स्टॉक रजिस्टर और किसान बिल-कैश मेमो को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि संबंधित दुकानदारों को तीन कार्य दिवस के भीतर समस्त अभिलेख विभाग में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय सीमा में कागजात उपलब्ध न कराने तक कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
विज्ञापन