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Banda: मासूम से दुष्कर्म और हत्या का मामला, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, न्यायाधीश बोले- यह अमानवीय अपराध है

Wed, 04 Jan 2023 04:32 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 04 Jan 2023 04:32 PM IST
सार

मरका थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को पॉक्सो अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत से यह फैसला सिर्फ 28 दिन में आया है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में इसे अमानवीय अपराध बताया है।

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Innocent rape and murder case in Banda, the court sentenced the accused to death
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बांदा जिले में मरका थाना क्षेत्र के समगरा गांव निवासी राम बहादुर प्रजापति को अपर जिला जज (पॉक्सो) ने फांसी की सजा सुनाई है। पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई है। यह फैसला सिर्फ 28 दिन में आया है।

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जानकारी के अनुसार, अभियुक्त मृतक बालिका का रिश्ते में दादा है। मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 अप्रैल को पांच वर्षीय बालिका को रिश्ते का दादा फुसलाकर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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अपर जिला जज (पॉक्सो) ने बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद फांसी की सजा दी। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। वहीं, न्यायाधीश ने अपने आदेश में इसे अमानवीय अपराध बताया है। साथ ही, कहा कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा ही मिलनी चाहिए।

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