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बेरहम बुआ: मासूम को मुर्गा बनाकर कंधे पर रखती है बैग, थकने पर बाल नोचकर पीटती, बच्ची ने सुनाई दर्दनाक दास्तां

Tue, 12 Sep 2023 08:21 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 12 Sep 2023 08:21 AM IST
सार

कानपुर में कक्षा तीन में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के बयान पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिए। बयान में मासूम ने बुआ द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताया है। पीड़िता ने बाल नोचकर पीटने से लेकर मारकर बैग में भरकर फेंक देने की धमकी देने और मुर्गा बनाकर कंधे पर बैग रखने की बात कही है।

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innocent girl told magistrate story of her aunt torture In Kanpur
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवईनगर के ब्लॉक की रहने वाली राशि शुक्ला की ओर से दर्ज कराए गए केस में पुलिस ने उनकी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिए। मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में बेटी ने बुआ द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताया है। 
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इसमें बाल नोचकर पीटने से लेकर मारकर बैग में भरकर फेंक देने की धमकी देने और मुर्गा बनाकर कंधे पर बैग रखने की बात कही है। मजिस्ट्रेट के बयान दर्ज होने के बाद अब पुलिस बयानों के आधार पर पॉक्सो की धारा बढ़ाने को लेकर मंथन में जुटी है। चौकी इंचार्ज विराटनगर नंदू सिंह ने बताया कि मामले में जांच पूरी कर जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
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बता दें, मूल रूप से अमरोहा की रहने वाली राशि शुक्ला की शादी 2009 में के ब्लॉक किदवई नगर निवासी वैभव शुक्ला से हुई थी। सवा साल पहले उनके पति वैभव की बीमारी के बाद मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी तीन बेटियों की जिम्मेदारी उन पर आ गई। 
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वह पास के एक स्कूल में पढ़ाने लगी। राशि का कहना था कि बेटी ने बुआ श्रद्धा शुक्ला की शिकायत की। बताया कि बुआ देर तक पैर दबवाती है और थकने की बात करने पर बाल नोचकर पीटती है। यही नहीं, उसे एक बैग दिखाकर धमकाया कि बात नहीं मानेगी तो उसके भरकर कहीं फेंक देगी। 

इन्हीं धमकियों से मासूम अवसाद में चली गई। राशि ने इसकी शिकायत ससुर वेद प्रकाश से की लेकिन सुनवाई न होने पर उन्होंने नौबस्ता पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने श्रद्धा के खिलाफ केस दर्ज पहले तो उसे अपने ससुराल जाने के लिए कह दिया। 

 

फिर जांच शुरू कर पहले बच्ची के 161 के बयान दर्ज किए और अब उसके सीआरपीसी 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए हैं। हालांकि अभी बच्ची को बाल कल्याण समिति के सामने पेश नहीं किया गया है।
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