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Kanpur News: आयकरदाता कैपिटल गेन छूट का खाता 24 बैंकों में खोल सकेंगे

Tue, 25 Nov 2025 01:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Nov 2025 01:30 AM IST
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Income tax payers will be able to open capital gains exemption account in 24 banks.
कानपुर। आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को कैपिटल गेन से जुड़े मामलों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आयकर दाता अब कैपिटल गेन छूट के लिए 24 बैंकों में खाता खोल सकेंगे। पूर्व में पांच बैंकों में खाता खोल सकते थे। अब 19 बैंकों की संख्या और बढ़ा दी गई है।
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आयकर कानून के तहत दो वर्ष से अधिक की चल-अचल संपत्तियों की बिक्री लाॅन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में हैं। यदि संपत्ति एक अप्रैल 2001 से पूर्व में खरीद की गई है तब एक अप्रैल 2001 के बाजार भाव को कैपिटल गेन की गुणा-भाग के लिए आधार बनाया जाएगा। इसके लिए आयकर विभाग प्रति वर्ष कॉस्ट इन्फलेशन इंडेक्स की घोषणा करता है। आधार वर्ष 2001-2002 में यह इंडेक्स 100 अंक माना गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह इंडेक्स 376 अंक घोषित किया गया है। इसके ही अनुपात में संपति की कीमत का कैपिटल गेन निकाला जाएगा।
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इन बैंकों में खोल सकेंगे खाता
मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि कैपिटल गेन अकाउंट खोलने के लिए 19 नवंबर को नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब आयकर दाता एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, डीसीबी बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, यश बैंक लिमिटेड, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, बंंधन बैंक लिमिटेड, सीएसबी बैंक लिमिटेड और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड में खाता खोल सकते हैं।
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