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बेटी की शादी के लिए सहायता चाहिए तो 25 मार्च तक करें आवेदन, ये है जरूरी जानकारी

Wed, 08 Jan 2020 03:45 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 08 Jan 2020 03:45 PM IST
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If you need help for your daughter marriage, then apply by 25 March
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
यदि आप गरीबी रेखा के दायरे में आ रहे हैं और बालिग बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये की सरकारी सहायता लेना चाहते हैं तो 25 मार्च 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कराकर दस्तावेजों की फोटोकॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।
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इसके बाद के आवेदनों में इस वित्तीय वर्ष में विचार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार समाज के हर तबके के गरीब व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए विवाह अनुदान योजना चला रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिए अनुदान का काम समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण व अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देखते हैं।
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किसी भी तरह की सूचना के लिए इन्हीं कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है। अनुदान पाने के लिए शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह जानना जरूरी 
आवेदन इंटरनेट आधारित प्रक्रिया के जरिये ही स्वीकृत होता है। सहायता राशि भी ऑनलाइन सीधे खाते में पहुंचती है। पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला या विकलांग आवेदक को वरीयता दी जाती है। एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान लिया जा सकता है। आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्रों, समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के जरिये भरा जा सकता है। जन सुविधा केंद्रों पर न्यूनतम शुल्क देना होगा।

फार्म भरते समय 
पिता न होने की स्थिति में ही मां आवेदन कर सकती है। आवेदक के आधार कार्ड के साथ बेटी का आधार कार्ड, आवेदक का आय व जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम है तो उसकी फोटोकॉपी, पेंशन मिल रही है तो प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, पिता की मृत्यु या विकलांगता पर प्रमाण पत्र जरूरी होगा।

कंप्यूटर जनित रसीद लेना न भूलें 
ऑनलाइन आवेदन पत्र भर जाने के बाद सभी दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 30 दिन के भीतर पहुंचानी होंगी। इसमें भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी लगेगा। तभी समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से कंप्यूटर जनित रसीद प्राप्त होगी। जिस आवेदक को कंप्यूटर जनित रशीद पहले प्राप्त होगी उसे ही वरीयता दी जाएगी।
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