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Kanpur News: एमएसएमई को समय से नहीं किया भुगतान तो देना होगा ब्याज

Fri, 29 Aug 2025 02:34 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Aug 2025 02:34 AM IST
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If payment is not made on time to MSME then interest will have to be paid
कानपुर। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित सभागार में फॉर्म 3 सीडी में की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट और इसमें हुए बदलाव विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि एमएसएमई इकाइयों को समय से भुगतान नहीं किया गया है तो ब्याज भी देना पड़ेगा।
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मुख्य वक्ता सीए मोहक भगत ने कहा कि यह समय ऑडिट रिपोर्ट भेजने का है। इस समय सभी सीए और करदाता ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में लगे हैं। फॉर्म 3 सीडी में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। फॉर्म 3 सीडी के नियम 12, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31 और 36 में संशोधन किए गए हैं। विशेष कर नियम 22 में एमएसएमई में पंजीकृत फर्म की रिपोर्टिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। एमएसएमई पंजीकृत करदाताओं को समय से भुगतान करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। ऑडिट करने वाले सीए को ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करने समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें ये देखना चाहिए कि एमएसएमई में पंजीकृत इकाइयों को पूरे वर्ष में कितना भुगतान नियमानुसार समय से किया गया और कितना नहीं किया गया। जितना भुगतान भी समय से नहीं किया गया है, उस पर ब्याज का भी प्रावधान है। चेयरमैन सीए गोविंद कृष्णा ने प्रश्नों के उत्तर दिए। इस मौके पर दीप कुमार द्विवेदी, शरद सिंघल, मनीष श्रीवास्तव, राजीव गुप्ता, अजय गुप्ता, सरबजीत सिंह, शरद निगम, पद्मेश बाजपेई आदि मौजूद रहे।
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