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दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की कैद, घाटमपुर में हुई थी विवाहिता की जलकर मौत
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कानपुर देहात। घाटमपुर के बारी गांव में छह साल पहले विवाहिता की मौत के मामले में आरोपी पति को दहेज हत्या के आरोप में दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
बारी घाटमपुर में दस मई 2015 को मुकेश कुमार की पत्नी रामबेटी की जलकर मौत हो गई थी। मामले में मृतका के भाई कनकपुर घाटमपुर के कमलेश कुमार ने बहनोई मुकेश, उसके पिता रमाकांत, मां शशि, भाई राहुल पर दहेज में 51 हजार रुपये न देने पर जलाकर हत्या करने का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निजेंद्र कुमार की अदालत में हो रही थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अभाव में पति के अतिरिक्त सभी को दोषमुक्त कर दिया गया।
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वहीं आरोपी पति मुकेश को दस साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय द्वितीय व शशिभूषण सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को काटना होगा।
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बारी घाटमपुर में दस मई 2015 को मुकेश कुमार की पत्नी रामबेटी की जलकर मौत हो गई थी। मामले में मृतका के भाई कनकपुर घाटमपुर के कमलेश कुमार ने बहनोई मुकेश, उसके पिता रमाकांत, मां शशि, भाई राहुल पर दहेज में 51 हजार रुपये न देने पर जलाकर हत्या करने का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निजेंद्र कुमार की अदालत में हो रही थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अभाव में पति के अतिरिक्त सभी को दोषमुक्त कर दिया गया।
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वहीं आरोपी पति मुकेश को दस साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय द्वितीय व शशिभूषण सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को काटना होगा।