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दहेज हत्या में पति, सास, ससुर व देवर को आजीवन कारावास, सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Sat, 30 Nov 2019 10:22 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 30 Nov 2019 10:22 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : गूगल
फर्रुखाबाद में अपर जिला जज प्रथम सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी ने दहेज हत्या के मुकदमे में पति, सास, ससुर व देवर को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जनपद शाहजहांपुर थाना अल्लाहगंज के गांव भुड़िया निवासी अनिल सिंह ने पुत्री रिंकी (20) की शादी मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव बाबरपुर निवासी सुमित सिंह के साथ 7 मई 2013 को की थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग करने लगे।
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जनपद शाहजहांपुर थाना अल्लाहगंज के गांव भुड़िया निवासी अनिल सिंह ने पुत्री रिंकी (20) की शादी मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव बाबरपुर निवासी सुमित सिंह के साथ 7 मई 2013 को की थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग करने लगे।
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मांग पूरी न होने पर ससुराल वाले विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। वह आए दिन मारपीट करते थे। विवाहिता ने इसकी जानकारी पिता व परिवार के लोगों को दी थी। परिवार वालों ने जब मांग पूरी नहीं की तो ससुराल वालों ने 10 जून 2015 को विवाहिता को मारपीट कर मार डाला। इसके बाद आग लगा दी।
घटना की जानकारी पर पिता अनिल सिंह परिवार के लोगों के साथ आए तो उनको पुत्री रिंकी का अधजला शव पड़ा मिला। पिता ने रिंकी के पति सुमित सिंह, सास सुशीला देवी, ससुर गोपाल सिंह व देवर पिंटू उर्फ अमित सिंह के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
घटना की जानकारी पर पिता अनिल सिंह परिवार के लोगों के साथ आए तो उनको पुत्री रिंकी का अधजला शव पड़ा मिला। पिता ने रिंकी के पति सुमित सिंह, सास सुशीला देवी, ससुर गोपाल सिंह व देवर पिंटू उर्फ अमित सिंह के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।