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Kanpur News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
Thu, 30 Oct 2025 01:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 30 Oct 2025 01:56 AM IST
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कानपुर देहात। रसूलाबाद के वार्ड नंबर तीन रहीमनगर मोहल्ले में वर्ष 2019 में पति ने पत्नी पर फावड़े से हमला कर हत्या की थी। इस मामले में बेटे ने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई एडीजे चार की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
रसूलाबाद कस्बे के रहीमनगर निवासी आदर्श ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पिता चंद्रशेखर ने 12 जून 2019 को घर में हुए आपसी विवाद के दौरान मां सरला देवी पर फावड़ा से हमलाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ सात सितंबर 2019 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
इस मामले की सुनवाई एडीजे संख्या-चार की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी चंद्रशेखर को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश किया है।
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रसूलाबाद कस्बे के रहीमनगर निवासी आदर्श ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पिता चंद्रशेखर ने 12 जून 2019 को घर में हुए आपसी विवाद के दौरान मां सरला देवी पर फावड़ा से हमलाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ सात सितंबर 2019 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
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इस मामले की सुनवाई एडीजे संख्या-चार की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी चंद्रशेखर को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश किया है।
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