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शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर पत्नी को दी थी दर्दनाक मौत, अब हत्यारे पति को उम्रकैद
Mon, 03 Jun 2019 09:09 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 03 Jun 2019 09:09 PM IST
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हत्यारे पति को हुई जेल
- फोटो : अमर उजाला
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उन्नाव में तीन साल पहले शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा और 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।अभियोजन पक्ष के मुताबिक गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शांति नगर में 4 अगस्त 2017 को शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर आनंद तिवारी ने अपनी पत्नी दीपिका तिवारी की गला रेतकर हत्या कर दी थी।
मृतका के भाई कंचन नगर मोहल्ला निवासी निर्मल शुक्ला ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। भाई ने आरोप लगाया था कि बहन दीपिका का पति आनंद शराब का आदी है। वह घर के सारे जेवर गिरवी रख चुका था और दीपिका जहां काम करती थी।
वहां से भी 15 हजार रुपये उधार ले आया था। हार गिरवी रखने की जानकारी हुई तो उसने बहन का हार वापस लाने के लिए बहनोई को रुपये भी दिए थे। रुपये मिलने के बाद वह सराफ के पास से पत्नी का हार तो घर ले आया, लेकिन पत्नी को नहीं दिया।
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हार गिरवी रखने की बात भाई को बताने से नाराज होकर उसका पत्नी दीपिका से विवाद हुआ और इसी दौरान उसने उसका गला रेतकर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई निर्मल शुक्ला ने गंगाघाट कोतवाली में बहनोई आनंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे की सुनवाई एडीजे फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने आनंद तिवारी को हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मृतका के भाई कंचन नगर मोहल्ला निवासी निर्मल शुक्ला ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। भाई ने आरोप लगाया था कि बहन दीपिका का पति आनंद शराब का आदी है। वह घर के सारे जेवर गिरवी रख चुका था और दीपिका जहां काम करती थी।
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वहां से भी 15 हजार रुपये उधार ले आया था। हार गिरवी रखने की जानकारी हुई तो उसने बहन का हार वापस लाने के लिए बहनोई को रुपये भी दिए थे। रुपये मिलने के बाद वह सराफ के पास से पत्नी का हार तो घर ले आया, लेकिन पत्नी को नहीं दिया।
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हार गिरवी रखने की बात भाई को बताने से नाराज होकर उसका पत्नी दीपिका से विवाद हुआ और इसी दौरान उसने उसका गला रेतकर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई निर्मल शुक्ला ने गंगाघाट कोतवाली में बहनोई आनंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे की सुनवाई एडीजे फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने आनंद तिवारी को हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।