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औरैया: शादी के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मिली थी मौत, पति और सास को उम्रकैद

Tue, 22 Oct 2019 08:46 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया
यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 22 Oct 2019 08:46 PM IST
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Husband and mother-in-law get sentenced to life imprisonment for dowry death
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
औरैया में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवकुमार की कोर्ट ने दहेज हत्या में पति और सास को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में सभी गवाह कोर्ट में मुकर गए थे। बयान से मुकरने पर मृतका के भाई वादी के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा (परिवाद) दर्ज कर लिया है।
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उसे नोटिस दी गई है। ग्राम फर्दपुरा थाना जसरथपुर जिला एटा निवासी शिवनंदन पुत्र राकेश ने 13 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसने बहन सुमनलता की शादी ग्राम बनारपुर थाना फफूंद (औरैया) निवासी रामू पुत्र लालाराम के साथ सन 2011 में की थी।
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आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन एक लाख रुपये और मोटर साइकिल की मांग करने लगे थे। मांग पूरी न करने पर सुमन को प्रताड़ित किया जा रहा था। 12 अप्रैल 2017 को सुमनलता को फांसी पर लटकाकर मार डाला था।

पुलिस ने विवेचना कर पति रामू और सास कमला देवी के खिलाफ दहेज हत्या में चार्जशीट लगाई थी। यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला जज शिव कुमार की कोर्ट में चला। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान वादी और अभियुक्तों में समझौता हो गया।

इसलिए सभी गवाहों ने अपने बयान बदल कर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने पति रामू और सास कमला देवी को दहेज हत्या की जगह हत्या का दोषी मानते हुए सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने मृतका के वादी भाई शिव नंदन के खिलाफ गवाही में मुकरने पर प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है। 
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