फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Human error seems not to forfeit

मानवीय भूल पर नहीं लगता अर्थदंड

Sat, 20 Feb 2016 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर Updated Sat, 20 Feb 2016 02:12 AM IST
विज्ञापन
Human error seems not to forfeit

लिपकीय और तकनीक जैसी मानवीय भूल पर प्रांत के बाहर से आयात किए जा रहे माल के साथ संलग्न फार्म 38 में बिल नंबर और तिथि लिखे रह जाने पर व्यापारी पर अर्थदंड नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा यदि उचित कारण है और फार्म 38 नहीं संलग्न है तो भी व्यापारी पर कर चोरी नहीं साबित हो सकती।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम स्टेट आफ उड़ीसा एवं जैन शुद्ध वनस्पति व रामा पल्सेस मल्टीप्लेक्स फिल्ट्रेशन मामले में यह निर्णय दिया है। प्रांत के बाहर से माल आयात करने पर अर्थदंड कार्यवाही धारा 54 (1) व (14) विषय पर टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से वाणिज्यकर भवन लखनपुर में आयोजित गोष्ठी में ये जानकारी मुख्य वक्ता वरिष्ठ कर अधिवक्ता अनिल मेहरोत्रा ने दी।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों का प्रत्येक मामले में अर्थदंड आरोपित किया जाना उचित नहीं होता है। व्यापारी की ओर से संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बाद अर्थदंड की कार्यवाही निरस्त कर देनी चाहिए। अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने वस्तुओं पर विवादित कर की दरों धारा 59 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता, एके दरबारी, एसके श्रीवास्तव, दिनेश प्रकाश, एसबी पांडेय, अशोक अग्रवाल, श्याम धवन, पंकज कुमार आदि मौजूद रहे। 
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed