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Kanpur News: खुशी दुबे मामले में सुनवाई अब 28 नवंबर को
Sat, 04 Nov 2023 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 04 Nov 2023 12:39 AM IST
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कानपुर देहात। बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को चौबेपुर पुलिस ने मुख्य मामले के साथ दूसरे की आईडी से सिम कार्ड लेकर उपयोग करने के मामले में आरोपी बनाया था। शुक्रवार को मामलों में गवाही न होने से सुनवाई टल गई। अब दोनों मामले में सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने बिकरू कांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी को मुख्य मामले में आरोपी बनाने के साथ ही दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले में भी आरोपी बनाया था। साथ ही दोनों मामलों में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मुख्य मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। जबकि दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। दोनों ही मामलों में गवाही चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि दोनों मामलों में अभियोजन गवाही न होने से सुनवाई टल गई । अब दोनों ही मामलों में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 नवंबर को होगी।
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चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने बिकरू कांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी को मुख्य मामले में आरोपी बनाने के साथ ही दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले में भी आरोपी बनाया था। साथ ही दोनों मामलों में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मुख्य मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। जबकि दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। दोनों ही मामलों में गवाही चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि दोनों मामलों में अभियोजन गवाही न होने से सुनवाई टल गई । अब दोनों ही मामलों में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 नवंबर को होगी।
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