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Kanpur News: गैंगस्टर नवाब की 13 को होगी सुनवाई
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कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म के चर्चित मामले में आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख व गैंगस्टर नवाब सिंह यादव मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट में जिरह जारी है। मंगलवार को कोर्ट का समय पूरा होने तक बहस चलती रही। कोर्ट ने अब जिरह के लिए अगली तारीख 13 अक्तूबर तय की है।
पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध है। इस मामले में सह आरोपी उसका भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव कौशांबी जेल में और पीड़ित किशोरी की बुआ पूजा तोमर जिला जेल अनौगी में निरुद्ध है। तीनों की पेशी वीडियो काॅफ्रेंसिंग के जरिए कराई जा रही है। विशेष पॉक्सो कोर्ट में मामले में जिरह के लिए तिथि नियत थी। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच दिनभर बहस चलती रही। कोर्ट का समय समाप्त होने के कारण जिरह पूरी नहीं हो सकी। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई नियत की है।
बचाव पक्ष आरोपों को बता रहा निराधार
यह मामला पिछले वर्ष काफी सुर्खियों में रहा था। किशोरी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, पुलिस ने मौके से नवाब सिंह को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था और पीड़िता के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। अब न्यायालय में अंतिम बहस की प्रक्रिया चल रही है। अभियोजन पक्ष पीड़िता के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर सजा की मांग कर रहा है, जबकि बचाव पक्ष आरोपों को निराधार बता रहा है। अगली तिथि पर जिरह पूरी होने की उम्मीद है।
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पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध है। इस मामले में सह आरोपी उसका भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव कौशांबी जेल में और पीड़ित किशोरी की बुआ पूजा तोमर जिला जेल अनौगी में निरुद्ध है। तीनों की पेशी वीडियो काॅफ्रेंसिंग के जरिए कराई जा रही है। विशेष पॉक्सो कोर्ट में मामले में जिरह के लिए तिथि नियत थी। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच दिनभर बहस चलती रही। कोर्ट का समय समाप्त होने के कारण जिरह पूरी नहीं हो सकी। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई नियत की है।
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बचाव पक्ष आरोपों को बता रहा निराधार
यह मामला पिछले वर्ष काफी सुर्खियों में रहा था। किशोरी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, पुलिस ने मौके से नवाब सिंह को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था और पीड़िता के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। अब न्यायालय में अंतिम बहस की प्रक्रिया चल रही है। अभियोजन पक्ष पीड़िता के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर सजा की मांग कर रहा है, जबकि बचाव पक्ष आरोपों को निराधार बता रहा है। अगली तिथि पर जिरह पूरी होने की उम्मीद है।
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