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Hardoi: दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास, 65-65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, घटना के पांच वर्ष बाद आया फैसला

Tue, 22 Nov 2022 07:24 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 22 Nov 2022 07:24 PM IST
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Hardoi: life imprisonment for two in misdeed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

हरदोई जिले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन के जज सत्यदेव गुप्ता ने दुष्कर्म के दोषी गुरबक्स व छोटेलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 65-65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट में वाद दायर कर बताया था कि 17 जनवरी 2017 को वह घर में अकेली थी। गांव के ही गुरबक्स एवं छोटेलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत लोनार थाने में की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
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कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कर दोनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मामले की सुनवाई एएसजे कोर्ट तीन में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे कौशल किशोर तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने उन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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