{"_id":"9cefa06c538fc994dd3bc2352898339d","slug":"got-the-bill-and-find-the-award-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिल लीजिए, इनाम पाइए ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिल लीजिए, इनाम पाइए
प्रदीप अवस्थ्ाी, कानपुर
Updated Sun, 21 Feb 2016 01:54 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पक्के पर्चे पर बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यकर विभाग ने अनूठी पहल की है। योजना के तहत विभाग ऐसे लोगों को लकी ड्रॉ के जरिये पुरस्कृत करेगा, जिन्होंने खरीदारी के दौरान पक्का बिल लिया है।
इसके पीछे विभाग की मंशा आम आदमी को विक्रेताओं के फर्जीवाड़े से बचाना और बिना रजिस्ट्रेशन की फर्मोें को सामने लाना है। वाणिज्यकर विभाग लंबे समय से अपंजीकृत फर्मों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की कवायद में है। बाजारों में हर दुकान का सर्वे कराने और पंजीकरण कैं प लगाने के बाद अब पहली बार पब्लिक के लिए कोई योजना शुरू की गई है।
योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की खरीदारी करता है तो वह दुकानदार अथवा विक्रेता से बिल जरूर ले। उस बिल को वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों के वाट्सएप नंबर पर अपलोड करना होगा अथवा सीधे कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद निर्धारित तिथि पर जिला या जोन वार लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और उसे इनाम दिया जाएगा।
विज्ञापन
पक्का बिल लेेने में ही समझदारी
पक्के पर्चे पर बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यकर विभाग की पहल से उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। दरअसल, पक्का बिल लेेने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपके द्वारा दिया गया टैक्स प्रदेश के सरकारी खजाने में जमा हो रहा है। इस धन का उपयोग सरकार आपकी सुरक्षा, कल्याणकारी कार्यों जैसे सड़क, पुल निर्माण, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल आदि में करती है।
इसके अलावा बिल के सामान पर मिलने वाली गारंटी या वारंटी का दावा आप कर सकते हैं। अगर कोई विक्रेता या दुकानदार माल की बिक्री का बिल नहीं देता है तो इसकी शिकायत वाणिज्यकर मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में टेलीफोन नंबर 0522-2721153 या टोल फ्री नंबर- 18001805223 पर करें।
विज्ञापन
इसके पीछे विभाग की मंशा आम आदमी को विक्रेताओं के फर्जीवाड़े से बचाना और बिना रजिस्ट्रेशन की फर्मोें को सामने लाना है। वाणिज्यकर विभाग लंबे समय से अपंजीकृत फर्मों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की कवायद में है। बाजारों में हर दुकान का सर्वे कराने और पंजीकरण कैं प लगाने के बाद अब पहली बार पब्लिक के लिए कोई योजना शुरू की गई है।
विज्ञापन
योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की खरीदारी करता है तो वह दुकानदार अथवा विक्रेता से बिल जरूर ले। उस बिल को वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों के वाट्सएप नंबर पर अपलोड करना होगा अथवा सीधे कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद निर्धारित तिथि पर जिला या जोन वार लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और उसे इनाम दिया जाएगा।
विज्ञापन
पक्का बिल लेेने में ही समझदारी
पक्के पर्चे पर बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यकर विभाग की पहल से उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। दरअसल, पक्का बिल लेेने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपके द्वारा दिया गया टैक्स प्रदेश के सरकारी खजाने में जमा हो रहा है। इस धन का उपयोग सरकार आपकी सुरक्षा, कल्याणकारी कार्यों जैसे सड़क, पुल निर्माण, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल आदि में करती है।
इसके अलावा बिल के सामान पर मिलने वाली गारंटी या वारंटी का दावा आप कर सकते हैं। अगर कोई विक्रेता या दुकानदार माल की बिक्री का बिल नहीं देता है तो इसकी शिकायत वाणिज्यकर मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में टेलीफोन नंबर 0522-2721153 या टोल फ्री नंबर- 18001805223 पर करें।