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खुशखबर: व्यापार के लिए सरकार मार्जिन मनी योजना के तहत दे रही 20 लाख तक की छूट, एेसे करें आवेदन
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 20 Oct 2018 02:37 PM IST
सार
- ओडीओपी में उद्योग लगाने पर 6.25 से 20 लाख तक मिलेगी छूट
- जिला उद्योग केंद्र से फार्म का वितरण शुरू, प्रोजेक्ट बनाकर पेश करें
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विस्तार
एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मार्जिन मनी योजना शुरू हो गई है। कानपुर के फजलगंज स्थित जिला उद्योग केंद्र में इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। कानपुर में चमड़े से संबंधित व्यापार शुरू करने अथवा उद्योग लगाने के लिए सरकार 6.25 से 20 लाख रुपये तक की छूट दे रही है।
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प्रदेश सरकार ने गत माह ओडीओपी के तहत उद्योग लगाने पर छूट दिए जाने की घोषणा की थी। जिला उद्योग केंद्र में इसका शासनादेश पहुंच चुका है और फार्म का वितरण शुरू कर दिया गया है। संयुक्त आयुक्त एवं निदेशक उद्योग सर्वेश्वर शुक्ल ने स्पष्ट किया कि अलग अलग मद पर अलग अलग छूट दी जा रही है। आवेदन करने से पूर्व इसे समझना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 25 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट शुरू करने पर 25 फीसदी अथवा 6.25 लाख रुपये में से जो भी कम होगा, मार्जिन मनी के तौर पर दी जाएगी।
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इसी तरह 25 से 50 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 6.25 लाख रुपये अथवा लागत का 20 फीसदी जो भी अधिक होगा। 50 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 10 लाख रुपये अथवा लागत का 10 फीसदी जो भी अधिक हो। डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट पर लागत का 10 फीसदी अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये, जो भी कम होगा वह मार्जिन मनी के तौर पर सरकार की ओर से देय होगा।
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ये हैं नियम
चमड़े का काम करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति। आयु 18 वर्ष से अधिक हो। किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर न हो। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 फीसदी स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) को परियोजना लागत का पांच फीसदी जमा करना होगा।
चमड़े का काम करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति। आयु 18 वर्ष से अधिक हो। किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर न हो। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 फीसदी स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) को परियोजना लागत का पांच फीसदी जमा करना होगा।