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UP: सामूहिक दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या, 64 दिन में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 2.20 लाख का अर्थदंड भी

Thu, 21 Dec 2023 06:16 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 21 Dec 2023 06:16 AM IST
सार

Farrukhabad News: बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शाहिद को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि दुष्कर्म पीड़िता के माता- पिता को देने के आदेश दिए।

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Girl murdered after misdeed in Farrukhabad, court awarded death sentence in 64 days, fine of Rs 2.20 lakh also
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फर्रुखाबाद जिले में सामूहिक दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुमित प्रेमी ने बुधवार को फांसी की सजा सुनाई। दोषी पर 2.20 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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यह सजा चार्जशीट दाखिल होने के 64वें दिन सुनाई गई है। बाल अपचारी की फाइल मुकदमे से अलग की गई है। उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है। कंपिल थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 12 सितंबर को गांव के शाहिद व उसके बाल अपचारी दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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इसमें आरोप लगाया कि उसकी चार वर्ष की भतीजी नौ सितंबर की सुबह दरवाजे के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसके बाद भतीजी लापता हो गई। परिजन काफी देर तक उसकी तलाश करते रहे। शाम को छह बजे गांव के नवाब आलम ने बताया कि भतीजी को सुबह 10 बजे शाहिद व उसके बाल अपचारी दोस्त के साथ देखा था।

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पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपियों को कर लिया था गिरफ्तार
इसके बाद बालिका का शव झाड़ियों में बरामद हुआ था। सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। शव को जानवरों ने क्षत-विक्षत कर दिया था। पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विवेचक ने जांच के बाद 18 अक्तूबर को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

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जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता के माता-पिता को देने के आदेश
बाल अपचारी की फाइल अलग कर दी गई थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शाहिद को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि दुष्कर्म पीड़िता के माता- पिता को देने के आदेश दिए।

पूरी टीम को पचास हजार इनाम देने की घोषणा
अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने सजा के बिंदु पर दलीलें दीं। एसपी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी को फांसी की सजा में पूरी टीम को एडीजी आलोक सिंह ने पचास हजार इनाम देने की घोषणा की है। कार्य में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

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