फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Gangsters Shaukat and Ejaz got bail from the High Court, because of this they could not be released from jail

Kanpur: गैंगस्टर शौकत और एजाज को हाईकोर्ट से मिली जमानत, इस कारण से नहीं हो पा रही थी जेल से रिहाई

Wed, 09 Aug 2023 11:23 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 09 Aug 2023 11:23 AM IST
सार

Kanpur News: गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद एजाज की जेल से रिहाई का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन शौकत अली अब भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

विज्ञापन
Gangsters Shaukat and Ejaz got bail from the High Court, because of this they could not be released from jail
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में गैंगस्टर के आरोपी शौकत अली व मो.एजाज उर्फ अज्जन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। शौकत और एजाज जाजमऊ में प्लाट पर हुई आगजनी मामले में भी आरोपी हैं। आगजनी मामले में दोनों को तीन महीने पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

विज्ञापन

हालांकि गैंगस्टर एक्ट के कारण उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पा रही थी। जाजमऊ में सात नवंबर 2022 को नजीर फातिमा के घर में आग लग गई थी। प्लॉट पर कब्जे को लेकर सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी द्वारा आग लगाए जाने की बात सामने आई थी।
विज्ञापन

इसमें इरफान, रिजवान, शौकत अली, मो.शरीफ, इसराइल आटे वाला, मो.एजाज उर्फ अज्जन व अन्य के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। इनके खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। शौकत व एजाज ने सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले में अभी नहीं मिली है जमानत
इसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद एजाज की जेल से रिहाई का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन शौकत अब भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। उसके खिलाफ ग्वालटोली थाने में नजूल की जमीन कब्जाने का एक और मामला दर्ज है। इसमें अभी जमानत नहीं मिली है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed