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कानपुर: टाउनशिप में फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी, अंसल प्रॉपर्टीज के मालिक और एजेंट पर मुकदमा दर्ज
Wed, 16 Jun 2021 11:06 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 16 Jun 2021 11:06 AM IST
सार
ग्वालटोली इंस्पेक्टर केके दीक्षित ने बताया कि जांच के बाद मामले में टाउनशिप के मालिक व एजेंट अनिल कुमार पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कानपुर में अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक और एक एजेंट पर ग्वालटोली थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्वालटोली एफएम कालोनी निवासी एक व्यापारी का आरोप है कि उन्होंने लखनऊ में कंपनी से एक फ्लैट लेने की डील की थी।
पांच लाख 83 हजार रुपये भी दिए लेकिन बाद में पता चला कि जहां की डील हुई थी वहां के बजाए दूसरी जगह फ्लैट देने की बात कही गई। इसलिए उन्होंने केस दर्ज कराया है। एफएम कालोनी निवासी शिव बहादुर सिंह के मुताबिक 2010 में उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर टाउनशिप में फ्लैट खरीदने की डील की थी।
तीन साल तक किस्तों में पांच लाख 83 हजार रुपये जमा किए। पिछले सात साल से कंपनी ने कोई रकम नहीं ली। इस पर उनको कुछ शक हुआ। जिस टाउनशिप में उनको फ्लैट देने की बात कंपनी ने की थी वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पर टाउनशिप नाम का कुछ है ही नहीं।
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उन्होंने पुलिस से शिकायत की। ग्वालटोली इंस्पेक्टर केके दीक्षित ने बताया कि जांच के बाद मामले में टाउनशिप के मालिक व एजेंट अनिल कुमार पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
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पांच लाख 83 हजार रुपये भी दिए लेकिन बाद में पता चला कि जहां की डील हुई थी वहां के बजाए दूसरी जगह फ्लैट देने की बात कही गई। इसलिए उन्होंने केस दर्ज कराया है। एफएम कालोनी निवासी शिव बहादुर सिंह के मुताबिक 2010 में उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर टाउनशिप में फ्लैट खरीदने की डील की थी।
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तीन साल तक किस्तों में पांच लाख 83 हजार रुपये जमा किए। पिछले सात साल से कंपनी ने कोई रकम नहीं ली। इस पर उनको कुछ शक हुआ। जिस टाउनशिप में उनको फ्लैट देने की बात कंपनी ने की थी वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पर टाउनशिप नाम का कुछ है ही नहीं।
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उन्होंने पुलिस से शिकायत की। ग्वालटोली इंस्पेक्टर केके दीक्षित ने बताया कि जांच के बाद मामले में टाउनशिप के मालिक व एजेंट अनिल कुमार पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है।