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Kanpur News: लूट के दोषी को चार साल की सजा

Wed, 01 Nov 2023 01:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 01 Nov 2023 01:33 AM IST
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Four years imprisonment for robbery accused
कानपुर देहात। डेरापुर क्षेत्र में करीब पांच साल पहले सवारियों को छोड़कर वापस जाते समय रास्ते में ऑटो चालक के साथ आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को एंटी डकैती कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के परौंख गांव के रहने वाले हरविंदर सिंह ने डेरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह ऑटो चला कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 26 जुलाई 2019 में वह मंगलपुर से सवारियों की बुकिंग लेकर मुर्रा के लिए गया था। बुकिंग छोड़कर वह वापस आ रहा था तभी मुर्रा तिराहे के पास उसे आरोपी ने उसको हाथ देकर रुकने का इशारा किया। उसके रुकते ही वह उससे लिपट गया और उसके गले से सोने की चैन तोड़कर भागने लगा। शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर पकड़े गए आरोपी डेरापुर क्षेत्र के महोई निवासी सरमन के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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