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Kanpur News: गैंगस्टर एक्ट में चार को सात और एक को पांच साल की कैद
Sat, 03 Feb 2024 02:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 03 Feb 2024 02:23 AM IST
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कानपुर देहात। बिल्हौर थाना क्षेत्र के छह साल पुराने गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को मामले के सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने चार दोषियों को सात साल के कारावास और एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि बिल्हौर कस्बे में हुई पत्रकार नवीन गुप्ता की हत्या में आरोपी बिल्हौर कस्बे के नगर पालिका रोड के पास रहने वाले पंकज उर्फ गोलू यादव, अशफाक उल्ला नगर बिल्हौर के ताज बाबू , मुरादनगर बिल्हौर के कैलाश उर्फ छंगा व राधेश्याम तथा सत्तू का नगला बेवर मैनपुरी के राजू बहेलिया के जेल जाने के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ थाने में दर्ज अन्य मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए इन सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या शस्त्र अधिनियम व हत्या के प्रयास आदि के तमाम मुकदमें थाने में दर्ज होने के आपराधिक इतिहास के साथ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पंकज उर्फ गोलू ,ताज बाबू, राजू बहेलिया व छंगा उर्फ कैलाश को सात साल के कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर चारों दोषियों को 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास काटने का आदेश किया। वहीं एक अन्य आरोपी राधेश्याम को पांच साल के कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सनाई साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि बिल्हौर कस्बे में हुई पत्रकार नवीन गुप्ता की हत्या में आरोपी बिल्हौर कस्बे के नगर पालिका रोड के पास रहने वाले पंकज उर्फ गोलू यादव, अशफाक उल्ला नगर बिल्हौर के ताज बाबू , मुरादनगर बिल्हौर के कैलाश उर्फ छंगा व राधेश्याम तथा सत्तू का नगला बेवर मैनपुरी के राजू बहेलिया के जेल जाने के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ थाने में दर्ज अन्य मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए इन सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या शस्त्र अधिनियम व हत्या के प्रयास आदि के तमाम मुकदमें थाने में दर्ज होने के आपराधिक इतिहास के साथ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पंकज उर्फ गोलू ,ताज बाबू, राजू बहेलिया व छंगा उर्फ कैलाश को सात साल के कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर चारों दोषियों को 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास काटने का आदेश किया। वहीं एक अन्य आरोपी राधेश्याम को पांच साल के कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सनाई साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं।
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