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Kanpur News: दहेज हत्या में दोषी पति समेत चार को सात-सात साल की सजा
Thu, 19 Jun 2025 01:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 19 Jun 2025 01:39 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत के मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए पति समेत चार को दोषी करार दिया। साथ ही सभी को सात-सात साल के कारावास की सजाई सुनाई।
बिल्हौर निवासी रंजीत वाल्मीकि ने चार जुलाई 2022 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि बेटी किरन की शादी 22 नवंबर 2021 में मछली मंडी उत्तरीपूरा बिल्हौर निवासी अरुन कुमार के साथ की थी। शादी में तीन लाख नकद, आभूषण के साथ ही सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। इसके बाद भी ससुरालीजन दहेज से खुश नहीं थे और कार की मांग कर रहे थे। असमर्थता जताने पर बेटी को मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। तीन जुलाई 2022 में बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपी पति अरुन कुमार, ससुर पप्पू, देवर पंकज, अमन के साथ ही सास सुनीता समेत अन्य ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने नौ सितंबर 2022 को पंकज को छोड़कर सभी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। जिसकी सुनवाई एडीजे-3 एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि गवाहों के बयान के साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी पति अरुण, ससुर पप्पू, देवर अमन, सास सुनीता को दोष सिद्ध करते हुए सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही चारों पर तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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बिल्हौर निवासी रंजीत वाल्मीकि ने चार जुलाई 2022 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि बेटी किरन की शादी 22 नवंबर 2021 में मछली मंडी उत्तरीपूरा बिल्हौर निवासी अरुन कुमार के साथ की थी। शादी में तीन लाख नकद, आभूषण के साथ ही सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। इसके बाद भी ससुरालीजन दहेज से खुश नहीं थे और कार की मांग कर रहे थे। असमर्थता जताने पर बेटी को मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। तीन जुलाई 2022 में बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने आरोपी पति अरुन कुमार, ससुर पप्पू, देवर पंकज, अमन के साथ ही सास सुनीता समेत अन्य ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने नौ सितंबर 2022 को पंकज को छोड़कर सभी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। जिसकी सुनवाई एडीजे-3 एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि गवाहों के बयान के साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी पति अरुण, ससुर पप्पू, देवर अमन, सास सुनीता को दोष सिद्ध करते हुए सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही चारों पर तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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