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Kanpur News: गैरइरादतन हत्या में पिता पुत्र समेत चार को छह वर्ष की कैद

Sat, 04 Jul 2026 01:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 04 Jul 2026 01:16 AM IST
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Four people, including a father and son, sentenced to six years in prison for culpable homicide not amounting to murder.
कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भूरदेव कहिंजरी में वर्ष 2016 में मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमें की सुनवाई एडीजे-4 की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने गवाह, साक्ष्यों के आधार पर पिता-पुत्र समेत चार अभियुक्तों को छह-छह साल की सजा सुनाई।
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भूरदेव कहिंजरी निवासी श्रीप्रकाश ने नौ मई 2016 को रसूलाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि भाभी शिवकांती, पड़ोस में कुंवरपाल के घर गईं थी। वहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान ही जगदीश, सोनू, कुलदीप, राकेश ने लाठी डंडे व ईंट पत्थर से हमला कर दिया। बचाव में पहुंची मां भगवती के सीने में ईंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही विवेचना करते हुए पुलिस ने चारों के खिलाफ आठ अगस्त 2016 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
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इस मामले की सुनवाई एडीजे-4 अजय कुमार सिंह द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त जगदीश, सोनू व इनके पिता राकेश, कुलदीप को दोषी ठहराया। अदालत ने चारों को छह-छह साल की सजा सुनाई। साथ ही 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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